अवमानना के मामले में केजरीवाल बरी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक अपराधिक अवमानना मामले में बरी कर दिया है। यह याचिका बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दाखिल की थी।
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अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने कहा कि बिधूड़ी द्वारा लगाया गया कोई भी आरोप कानून के दायरे में खरा नहीं उतर रहा है। उन्होंने यह कहते हुए केजरीवाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया और बिधूड़ी की अर्जी खारिज कर दी। सांसद बिधूड़ी ने 2016 में मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
सांसद बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि सीएम ने 2016 में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्हें अपराधी कहा था। उन्होंने कहा था कि केजरीवाल के बयान से उनकी छवि खराब हुई।
बीजेपी सांसद ने कहा था कि इंटरव्यू में केजरीवाल ने कहा था कि बिधूड़ी के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले लंबित हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है।
बिधूड़ी ने अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ कोई भी मामला लंबित नहीं है। केजरीवाल ने ये बयान देकर उन्हें बदनाम किया है जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसलिए उनके खिलाफ अपराधिक अवमानना की कार्रवाई की जाए और कानून के तहत उचित सजा दी जाए।
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