दिल्ली : अब सभी घरों को देना होगा सीवेज शुल्क
दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसके तहत अब सभी घरों को सालाना सीवेज प्रदूषण शुल्क देना पड़ेगा, चाहे उस इलाके में सीवर नेटवर्क हो या नहीं हो।
दिल्ली : अब सभी घरों को देना होगा सीवेज शुल्क |
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के अनुसार प्रत्येक घर खुले वातावरण में या सीवेज में बहा कर प्रदूषण पैदा करता है, इसलिए ‘प्रदूषक भुगतान करे’ सिद्धांत के अनुसार इसके शोधन के लिए शुल्क अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा। मौजूदा समय में उन्हीं घरों को सीवेज शुल्क देना पड़ता है जिन घरों में पानी का कनेक्शन है और जो सीवर नेटवर्क से जुड़े हैं। इस धन का इस्तेमाल सीवर प्रणाली के रख-रखाव, अनुरक्षण एवं और बेहतर बनाने में खर्च किया जाता है। एक अधिकारी के अनुसार कई घर ऐसे हैं जो दिल्ली जल बोर्ड से पानी लेते हैं और उसे सीवेज में बहाते हैं लेकिन वह इसका शुल्क अदा नहीं करते हैं क्योंकि उस इलाके में सीवर प्रणाली नहीं है।
दिल्ली जल बोर्ड के 25 लाख 20 हजार जल उपभोक्ता हैं, उनमें से 19 लाख 94 हजार उपभोक्ता उन इलाकों में रहते हैं जहां सीवेज कनेक्शन है। उनके पानी के बिल में ही सीवेज का शुल्क भी वसूला जाता है।
अधिकारी ने बताया, ‘इससे पहले हम लोग सीवेज शुल्क उन घरों से वसूलते थे, जो सीवर वाले इलाकों में स्थित हैं और जहां पानी का सक्रिय कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि अब सभी घरों को यह शुल्क देना पड़ेगा चाहे उस इलाके में सीवर प्रणाली है या नहीं हो।
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