डीडीएमए के आदेश के मद्देनजर 30 सितंबर तक प्रदर्शन की इजाजत नहीं : दिल्ली पुलिस
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के आदेश का उल्लेख करते हुए पुलिस ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों को 30 सितंबर तक शहर में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती।
30 सितंबर तक दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं (प्रतिकात्मक फोटो) |
शहर में कृषि विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच दिल्ली पुलिस ने कई ट्वीट कर लोगों को सूचित किया कि डीडीएमए के तीन सितंबर के आदेश के मुताबिक शहर में ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध है।
दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, ‘‘आम जनता को सूचित किया जाता है कि डीडीएमए के तीन सितंबर के आदेश के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निषिद्ध/मंजूरी वाली गतिविधियों पर 30 सितंबर तक ‘‘यथास्थिति’’ बरकरार रखे जाने की जरूरत है।’’ इसने कहा, ‘‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे में, लोगों की भीड़ वाले सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर 30 सितंबर 2020 तक रोक रहेगी।’’
The general public is hereby informed that in view of DDMA order dated 03/09/2020, "Status Quo" is required to be maintained with respect to prohibited/permitted activities in NCT of Delhi till 30/09/2020. pic.twitter.com/A0cfwfqrly
— #DilKiPolice Delhi Police (@DelhiPolice) September 21, 2020
नए कृषि विधेयकों के विरोध में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को संसद भवन की तरफ मार्च किया।
पार्टी ने कहा कि प्रदर्शनकारी संसद भवन की तरफ जा रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें आर पी रोड पर रोककर हिरासत में ले लिया।
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