दिल्ली में लॉकडाउन को तीसरा चरण शुरू, शराब की दुकानों के बाहर लगी लम्बी कतारें
राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को शराब की दुकानें खुलने के बाद लगी लंबी कतारों के कारण पुलिस कर्मियों को भीड़ को नियंत्रित करने और सामाजिक दूरी के नियम का पालन कराने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
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दिल्ली में सोमवार से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया है जो 17 मई तक चलेगा। सरकार ने इस दौरान कुछ रियायतें दी हैं जिसके तहत रिहायशी इलाकों में शराब, पान, गुटखा की दुकानों को खोलने की अनुमति के साथ ही सभी सरकारी कार्यालय खुलेंगे जबकि मेट्रो, बस, स्कूल, काॅलेज, धार्मिक स्थल, सैलून, जिम और होटल-रेस्त्रां बंद रहेंगे।
राजधानी में शराब की दुकानों को खुलने का समय 10 बजे निर्धारित किया गया है लेकिन दुकानों के खुलने से पहले ही भीड़ उमड़ पड़ और लम्बी-लम्बी कतार नजर आई।
राष्ट्रीय राजधानी में 42 दिन बाद शराब की दुकानें खुली हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए लॉकडाउन के कारण ये दुकानें बंद थीं। दुकानों के खुलते ही बुराड़ी, मयूर विहार, गांधी विहार, रोहिणी और जनकपुरी में बड़ी संख्या में लोग दुकानों के बाहर इकट्ठे हो गए।
पुलिस कर्मी भीड़ को नियंत्रित करते दिखे क्योंकि इन दुकानों में एक बार में पांच से अधिक लोगों को जाने की अनुमति नहीं हैं।
सरकार ने इन दुकानों को चलाने वाली चार सरकारी एजेंसियों को दुकानों पर मार्शल तैनात करने को भी कहा है।
शहर में सरकारी एजेंसियों और निजी तौर पर चलाई जाने वाली 850 शराब की दुकानें हैं।
People line up outside a liquor shop in Laxmi Nagar after Delhi govt allowed sale of liquor in standalone shops, neighbourhood (colony)shops or shops in residential complexes. pic.twitter.com/ADyPE8ZUYQ
— ANI (@ANI) May 4, 2020
आदेश में आबकारी विभाग ने अधिकारियों से एल-7 लाइसेंस प्राप्त निजी दुकानों की पहचान करने को भी कहा है, जो एमएचए के निर्देशों को पूरा करती हों। अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
अधिकारी ने कहा, ‘‘ मॉल और बाजार में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। सरकारी दुकानें केवल सुबह नौ से शाम साढ़े छह बजे तक खुलेंगी। एक बार में दुकान में पांच से अधिक लोग मौजूद ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए ये चार एजेंसियों वहां मार्शल भी तैनात करेंगी।’’
सरकार ने अभी केवल एल-7 और एल-8 लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानों को ही शहर में बिक्री की अनुमति दी है, जो चार सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाई जाती है।
दिल्ली में जो सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, वहां शत- प्रतिशत कर्मचारी आएंगे जबकि गैर-जरूरी सरकारी सेवाओं में उप सचिव स्तर के ऊपर के अधिकारी और 33 प्रतिशत कर्मचारी और निजी संस्थानों को भी 33 फीसदी कर्मचारियों के आने की स्वीकृति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है।
इससे पहले रविवार को राजधानी में कोरोना वायरस के रिकार्ड 427 मामले सामने आये और कुल संक्रमितों 4549 पर पहुंच गई। राजधानी में कोरोना के सक्रिय मामले 3123 है जिसमें 76 आईसीयू और 13 वेंटिलेटर पर हैं। दिल्ली में 94 निषिद्ध क्षेत्र हैं।
राजधानी में सभी तरह की दुकानें, रिहायशी इलाकों की पान, गुटखा, शराब की दुकानें, जरूरी सामान बनाने वाली कंपनियां भी उनकी आपूर्ति श्रंखला, आईटी हार्डवेयर, ई-कॉमर्स में जरूरी सेवाएं को खोलने की अनुमति दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत और मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी।
Delhi: Construction activities resume where workers are available on the site of construction, following revised guidelines issued by Ministry of Home Affairs. A labourer says,“It is good that govt has allowed construction work amid #CoronavirusLockdown, as we will get wages now” pic.twitter.com/nQ0fDOfOtm
— ANI (@ANI) May 4, 2020
स्कूल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह, जिम,सैलून और स्पा बंद रहेंगे। होटल, रेस्त्रां भी बंद रहेंगे। लोगों का शाम सात से सुबह सात बजे तक बाहर निकलना बंद होगा। मेट्रो, बस, रेल, एयर, रिक्शा, ऑटो रिक्शा जैसी सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी बंद रहेंगी।
65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, गर्भवती, कोई अन्य बीमारी, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर से निकलने की अनुमति नहीं है। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकान खुलेंगी। केंद्र ने कोरोना पूर्णबंदी के तीसरे चरण में पूरे देश को तीन श्रेणियों रेड, आरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। दिल्ली के सभी 11 जिलों को रेड जोन में रखा गया है।
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