अनधिकृत कालोनी संबंधी विधेयक लोस में पेश
लगभग 12 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अंतत: दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों के नियमन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है।
अनधिकृत कालोनी संबंधी विधेयक लोस में पेश |
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने संबधी अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता विधेयक, 2019 मंगलवार को लोकसभा में पेश हो गया।
केन्द्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीपंिसह पुरी ने लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक, 2019 पेश किया।
2007 में दिल्ली की तत्कालीन शीला दीक्षित सरकार ने दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के प्रोविजनल प्रमाण-पत्र प्रदान किए थे, लेकिन पिछले 12 वर्षो में इन कालोनियों को नियमित नहीं किया जा सका था। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले दिनों इन कालोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देकर कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया था।
कैबिनेट में लिए गए निर्णय के अनुरूप यह विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया। विधेयक में इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पॉवर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है।
इसके साथ ही ऐसी कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। इस विधेयक के कानूनी रूप लेने के बाद पंजीकरण तथा स्टांप ड्यूटी में दी जाने वाली रियायत से दिल्ली की 1731 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे।
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