चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट के दोषी करार AAP विधायक सोमदत्त को 6 माह की कैद, 2 लाख जुर्माना

Last Updated 04 Jul 2019 01:10:32 PM IST

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को 2015 में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के जुर्म में गुरूवार को छह माह कैद तथा दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


सोमदत्त को 6 माह की कैद (फाइल फोटो)

दत्त को यह सजा अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने सुनाई।  इस मामले में दत्त को पिछले सप्ताह दोषी ठहराया गया था।       

दिल्ली की सदर बाजार विधानसभा सीट से विधायक दत्त को भादंवि की धारा 325 (जानबूझकर बिना किसी उकसावे के चोट पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोकने), 147 (दंगा) तथा 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने) के तहत दोषी ठहराया गया था।      

दत्त को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था ‘‘इस बात में कोई संदेह नहीं है कि 10 जनवरी 2015 की रात करीब आठ बजे सोमदत्त अपने लगभग 50 समर्थकों के साथ फ्लैट संख्या 13 पहुंचे जहां शिकायतकर्ता मौजूद था। शिकायतकर्ता को आरोपी तथा उसके सहयोगियों ने पीटा और हमला किया जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं।’’ 

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment