ईडी को मिली हाफिज के दो मॉडय़ूल से पूछताछ की अनुमति
धन शोधन के मामले में अदालत ने पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के फलह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (पीआईएफ) के दो भारतीय मोडय़ूल मोहम्मद सलमान व मोहम्मद सलीम से पूछताछ की अनुमति दे दी।
पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद (फाइल फोटो) |
दोनों तिहाड़ जेल में हैं और उन्हें एनआईए ने 26 सितम्बर, 2018 को गिरफ्तार किया था। भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उन्हें पीआईएफ धन मुहैया कराता था जो दुबई के माध्यम से भारत आता था।
पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दोनों से पूछताछ की अनुमति दे दी। उन्होंने ईडी से कहा कि वह तिहाड़ जेल जाकर 15 से 25 अप्रैल के बीच दोनों से दो दिन पूछताछ कर सकता है। ईडी ने अदालत से दोनों से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। उसने अर्जी दाखिल कर कहा था कि एनआईए ने दोनों को दिल्ली व हरियाणा में आतंकवादी साजिश रचने एवं विध्वंसक गतिविधियों चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया था और उसी आरोप के तहत आरोप पत्र भी दाखिल किया है।
दोनों को इसके लिए धन हाफिज सईद के संगठन से हवाला के जरिए आता था। उन्हें यह धन मस्जिद बनाने व परमार्थ के काम के नाम पर मिलती थी। उसके लिए दोनों ने कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार किया था। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि नई दिल्ली के निजामुद्दीन में रहने वाला मोहम्मद सलमान दुबई में एक पाकिस्तानी नागरिक के नियमित संपर्क में था। यह पाकिस्तानी नागरिक प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पीआईएफ के उपप्रमुख के संपर्क में था। ईडी ने कहा कि इस तरह से धन के आवागमन को लेकर दोनों से पूछताछ करनी है। क्योंकि यह धन शोधन का मामला बनता है।
एनआईए ने सलमान, सलीम और छह अन्य के खिलाफ भादसं की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश रचने), 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) तथा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था।
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