कर्नल कुरैशी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को लगाई फटकार, FIR रद्द करने की याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर फटकार लगाई तथा उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दखल देने से इनकार कर दिया है।
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इस प्रकार विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है।
मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। शाह की गिरफ्तारी शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हो सकती है।
उधर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी गुरुवार को इसकी सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया है, लेकिन हाईकोर्ट ने जिस तरह एफआईआर दर्ज की गई है, उस पर उन्होंने नाखुशी जताई।
बता दें कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 14 मई के आदेश को विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, "संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से जिम्मेदारी से काम करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि वह किस तरह का बयान दे रहे हैं? क्या एक मंत्री के लिए इस तरह के बयान देना उचित है?"
इसके बाद शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मंत्री ने माफ़ी मांगी है और अफसोस जताते हुए कहा कि उनके बयान को मीडिया ने तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।
वकील ने कहा, "उन्होंने अपने इस बयान पर खेद जताया है और साथ ही उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया।" सीजेआई ने कहा, "ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा कही गई हर बात सुनी जाती है, खासकर तब जब देश एक संवेदनशील स्थिति से गुज़र रहा हो।"
उन्होंने कहा, "आप जानते हैं कि आप कौन हैं, 24 घंटे में कुछ नहीं होगा।"
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