MP मामले में SC ने कहा, फ्लोर टेस्ट पर सही था राज्यपाल का आदेश

Last Updated 13 Apr 2020 01:58:41 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में पिछले माह हुए राजनीति संकट को लेकर आज अंतिम आदेश सुनाया जिसमें उसने कहा कि तत्कालीन हालात के मुताबिक राज्य विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराने के राज्यपाल का आदेश सही था।


सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश फ्लोर टेस्ट पर 68 पृष्ठों का विस्तृत आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने गत 19 मार्च को अंतरिम आदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को अगले दिन विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का आदेश देना सही निर्णय था। खंडपीठ ने कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि राज्यपाल इस तरह का आदेश पारित नहीं कर सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल विधानसभा के चालू सत्र के दौरान भी अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं।

गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुरानी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल के अधिकारों के टकराव के मुद्दे पर विस्तार से फैसला सुनाया। यह याचिका उन्होंने पिछली सरकार के समय फ्लोर टेस्ट और विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर दायर की थी।

दरअसल, गत मार्च महीने में जब मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आया हुआ था और पूर्ववर्ती कमलनाथ की कांग्रेस सरकार पर संकट मंडरा रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान की ओर से विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया गया था और तुरंत फ्लोर टेस्ट करवाने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब फ्लोर टेस्ट तुरंत कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था।
 

वार्ता
नई दिल्ली


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