शिक्षक नियुक्ति मामले में SC का निर्देश, झारखंड के मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से पेश हों

Last Updated 29 Nov 2022 08:37:22 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए के राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया है।


सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष अदालत ने उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने फैसले का उल्लंघन करने का कारण स्पष्ट करने के लिए 2 दिसंबर को शारीरिक रूप से हाजिर होने के लिए कहा है।

इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने की।

शीर्ष अदालत ने अपनी पिछली सुनवाई में सरकार को नोटिस जारी कर हाईस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया था।

राज्य में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया 2016 से चल रही है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के विज्ञापन संख्या 21/2016 के बाद आयोजित परीक्षा के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट को सोनी कुमारी व अन्य ने चुनौती दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को रिवाइज करने का आदेश दिया है। आदेश का पालन नहीं होने पर सोनी ने अदालत में अवमानना याचिका दायर की।

आईएएनएस
रांची


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment