लॉ यूनिवर्सिटी छात्रा बलात्कार मामले में 11 दोषी, सजा दो मार्च को
रांची में पिछले वर्ष 26 नवंबर को कांके इलाके में लॉ यूनिवर्सिटी की एक 25 वर्षीया छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सभी 11 लोगों को दोषी ठहराया है और अब उनकी सजा का एलान दो मार्च को होगा।
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रांची के न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत ने बुधवार को इस मामले के सभी 11 आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म का दोषी करार दिया और सजा के लिए दो मार्च की तिथि निर्धारित की।
इस मामले में पकड़े गये 12 आरोपियों में से एक बालिग नहीं था अत: उसके मामले की सुनवाई जुवेनाइल बोर्ड में चल रही है।
लॉ यूनिवर्सिटी छात्रा बलात्कार मामले में जिन्हें अदालत ने दोषी ठहराया है उनमें सुनील उरांव, कुलदीप उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा और रिषि उरांव शामिल हैं।
छात्रा बलात्कार घटना उस समय की है जब पीड़िता अपने मित्र के साथ कांके इलाके में शाम को बैठकर बातचीत कर रही थी। आरोपियों ने उसका अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था।
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