चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव को मिली जमानत, लेकिन फिर भी रहना पड़ेगा जेल

Last Updated 12 Jul 2019 04:29:24 PM IST

झारखंड उच्च न्यायालय ने अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में आज जमानत दे दी।


राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की एकल खंडपीठ ने देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यादव को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले में सजा की आधी अवधि गुजर जाने को आधार बनाकर जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश भी दिया है।
      
राजद अध्यक्ष दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजायाफ्ता होने के कारण फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जबतक उन्हें इन दो मामलों में भी जमानत नहीं मिल जाती तबतक उन्हें जेल में ही रहना होगा।

राजद अध्यक्ष की ओर से इस वर्ष 13 जून को देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। अदालत ने 05 जुलाई को इस मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। इस मामले में आज हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने श्री यादव की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
      
गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री यादव को देवघर कोषागार से करीब 89.27 लाख रुपये की अवैध निकासी के मामले में 23 दिसंबर  2017 को को दोषी करार दिया था। इस मामले में उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं, यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच वर्ष और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सात साल की सजा सुनाई गई थी।

यादव की 17 मार्च 2018 को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें पहले रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) और फिर  अखिल आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली में भर्ती किया गया था। अदालत ने उन्हें 11 मई को इलाज के लिए  छह सप्ताह की पेरोल मंजूर की थी। इसके बाद पेरोल की अवधि पहले 14 अगस्त और फिर 27 अगस्त तक बढ़ा दी गई। न्यायालय ने यादव को 30 अगस्त को आत्मसमर्पण करने का  निर्देश दिया था। इसके बाद से वह रिम्स में इलाजरत हैं।
 

वार्ता
रांची


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