झारखंड में धनशोधन के मामले में पूर्व मंत्री को सात साल सश्रम कारावास
झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय को धनशोधन के मामले में एक विशेष अदालत ने सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
झारखंड के पूर्व मंत्री हरि नारायण राय (फाइल फोटो) |
देश में 12 साल पहले वर्ष 2005 में लागू हुए धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत किसी को दोषी ठहराए जाने का यह पहला मामला है. अदालत ने राय पर पांच लाख रपये का जुर्माना भी लगाया है.
धनशोधन का यह मामला राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मामले से संबंधित है. इस मामले का पता वर्ष 2009 में प्रवर्तन निदेशालय ने लगाया था. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अरबों रूपये की संपत्ति कुर्क की गई थी.
राय कोड़ा के मंत्रालय में पर्यटन, शहरी विकास एवं वन मंत्री थे. इन्हें कल विशेष अदालत ने 3.72 करोड़ के धनशोधन के मामले में दोषी ठहराया है.
एजेंसी ने कहा, ‘राय को धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा तीन (धारा चार के साथ पढ़ी जाए) के तहत दोषी करार दिया जाता है और सात साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है.’
प्रर्वतन निदेशालय ने इस मामले को साल 2009 के सितंबर में झारखंड सर्तकता ब्यूरो की प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए अपने हाथ में लिया था और तब से इस मामले को लेकर तीन आरोप पत्र दायर किए जा चुके हैं.
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