बिहार में प्रवासी मजदूरों की मौत पर परिजनों को अब 2 लाख रुपए मिलेगा मुआवजा

Last Updated 08 Aug 2023 03:30:11 PM IST

मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों की मौत पर उनके परिजनों को मिलने वाली मुआवजा की राशि को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने की मंजूरी दे दी है।


मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (वर्ष 2011, 2014, 2016 एवं 2020 में यथा संशोधित) के नियम में संशोधन कर बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

उल्लेखनीय है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मृत्यु पर उनके परिजनों को 1 लाख, पूर्ण अपंगता पर 75 हजार तथा आंशिक अपंगता पर 37,500 रुपये बिहार सरकार द्वारा दुर्घटना अनुदान स्वरूप दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब क्रमश: 2 लाख, 1 लाख और 50 हजार रुपए कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि बैठक में बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय को जोड़ने वाले सब-वे निर्माण योजना के लिए 582 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। बैठक में इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग के ही तहत राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अन्तर्गत सामाजिक जागरूकता एवं संस्थागत विकास घटक को क्रियान्वयन के लिए जीविका को हस्तांतरित करने से संबंधित समझौता ज्ञापन प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद के कार्यालय के कार्यों के संचालन के लिए वैज्ञानिक पदाधिकारी सह जैव स्थानिक विश्लेषक के एक संविदा आधारित पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

आईएएनएस
पटना


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