सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: बिहार के 3.5 लाख नियोजित टीचर्स को नहीं मिलेगा समान वेतन

Last Updated 10 May 2019 02:55:51 PM IST

बिहार के करीब साढ़े तीन लाख अनुबंध शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को उस समय बड़ा झटका लगा जब न्यायालय ने उन्हें नियमित करने से इंकार कर दिया।


सुप्रीम कोर्ट (प्रतिकात्मक फोटो)

शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने  पटना उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए यह आदेश सुनाया।

पटना हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2017 को अनुबंध शिक्षकों से जुड़े मामले की  सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को उन्हें स्थायी शिक्षकों के समान वेतन देने का आदेश दिया था। नीतीश सरकार ने  इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

बिहार सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका दायर करके कहा गया था कि अनुबंध शिक्षक पंचायती राज निकायों के कर्मी हैं। राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं। इस स्थिति में उन्हें सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता।

वार्ता
नई दिल्ली


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