करूर भगदड़ मामले की जांच CBI के हवाले, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश

Last Updated 13 Oct 2025 11:43:16 AM IST

तमिलनाडु के करूर में 27 सितंबर को हुई भगदड़ मामले में एक्टर विजय की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं।


न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया की पीठ ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी को समिति का प्रमुख नियुक्त किया जो सीबीआई जांच की निगरानी करेगी।

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा आनंदन की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें 27 सितंबर को हुई भगदड़ की घटना की सीबीआई जांच से इनकार करने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है।

तमिलनाडु के भाजपा नेता जी एस मणि ने भी भगदड़ मामले की सीबीआई जांच का अनुरोध करते हुए याचिका दायर की है।

टीवीके ने भी उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है और तर्क दिया है कि यदि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी तो इसके निष्पक्ष होने की संभावना नहीं है।

टीवीके की याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों वाली एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने पर आपत्ति जताई गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भगदड़ कुछ उपद्रवियों की पूर्व नियोजित साज़िश का अंजाम हो सकती है।

 

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment