Mahakumbh Stampede: महाकुंभ भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
Mahakumbh Stampede: उच्चतम न्यायालय सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देश और नियम लागू करने का अनुरोध किया गया है।
![]() उच्चतम न्यायालय |
29 जनवरी को भगदड़ मचने से कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और 60 अन्य लोग घायल हो गए थे।
तीन फरवरी की वाद सूची के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी।
बता दें कि यह दुखद घटना तब हुई जब मौनी अमावस्या के स्नान पर रात 1 से 2 बजे तक भक्तों की पहली भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ के भारी दबाव के कारण बैरिकेडिंग टूट गई, जिससे भगदड़ मच गई। जो भक्त जमीन पर लेटे हुए या बैठे थे, भीड़ में अन्य लोग गलती से उन पर चढ़ गए, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हुई।
महाकुंभ में बुधवार सुबह उस समय भगदड़ मच गई, जब श्रद्धालु और संत पवित्र स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे थे। टेंट सिटी में श्रद्धालुओं की अचानक उमड़ी भीड़ के कारण अफरा-तफरी मच गई। कथित तौर पर उनमें से कुछ ने 'संगम' तक पहुंचने के लिए बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिससे वहां भगदड़ मच गई।
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