फर्जी मुठभेड़ मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत

Last Updated 12 May 2024 08:07:48 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने गैंगस्टर रामनारायण गुप्ता उर्फ लखन भैया के 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में उम्रकैद की सजा पाए मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है।


उच्चतम न्यायाल

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के वकील की इस दलील पर गौर किया कि अदालत द्वारा शर्मा को जमानत देने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। 

शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता- मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा- पेश हुए, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बसंत ने शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया और पूर्व अधिकारी की जमानत याचिका का विरोध किया। 

उच्चतम न्यायालय ने आठ अप्रैल को प्रदीप शर्मा को राहत देते हुए कहा था कि उन्हें 2006 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मिली आजीवन कारावास की सजा भुगतने के लिए अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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