Electoral Bond : SBI द्वारा 30 जून तक समय मांगने के आवेदन के खिलाफ न्यायालय में अवमानना याचिका दायर

Last Updated 07 Mar 2024 12:00:50 PM IST

राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बॉण्ड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगने के भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के आवेदन को चुनौती देते हुए एक गैर सरकारी संगठन (NGO) ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की।


उच्चतम न्यायालय

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ (ADR) की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अवमानना कार्यवाही शुरू करने संबंधी दलीलों पर संज्ञान लिया।

भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना याचिका पर भी साथ में सुनवाई होनी चाहिए।

प्रधान न्यायाधीश ने इस पर कहा, ‘‘कृपया एक ईमेल भेजिए। मैं आदेश जारी करूंगा।’’

एसबीआई ने चार मार्च को शीर्ष अदालत से अनुरोध किया था कि चुनावी बॉण्ड का ब्योरा देने के लिए समय 30 जून तक बढ़ाया जाए।

शीर्ष अदालत ने पिछले महीने अपने एक फैसले में एसबीआई को इस संबंध में विवरण छह मार्च तक निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश दिया था।
 

भाषा
नई दिल्ली


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