जानवरों के काटे जाने पर रोक संबंधी मामले में तत्काल सुनवाई नहीं
हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले बकरा व भैंस सहित अन्य जानवरों को अवैध रूप से काटने पर रोक लगाने संबंधी दिल्ली सरकार के परामर्श को सख्ती से लागू करने की मांग पर तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
![]() जानवरों के काटे जाने पर रोक संबंधी मामले में तत्काल सुनवाई नहीं |
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर एवं न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए दो दिनों तक इंतजार नहीं किया जा सकता है।
ग्रीष्मावकाश का आखिरी सप्ताह है। यह आवश्यक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ है। इस मामले की सुनवाई संबंधित पीठ के समक्ष होनी चाहिए, जो इसकी नियमित सुनवाई कर रही है। हम अभी इस पर विचार नहीं करने जा रहे हैं।
पीठ ने यह भी कहा कि यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि कौन से जरूरी मामलों में सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने यह कहते हुए सुनवाई 3 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। मालूम हो कि बकरीद बृहस्पतिवार को है। याचिकाकर्ता अजय गौतम ने एक अर्जी दाखिल कर जानवरों के काटने पर रोक लगाने संबंधी सरकार के परामर्श को सख्ती से लागू करने की मांग की है।
उन्होंने कहा था कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए, क्योंकि अगले दिन त्योहार है और उस दिन लगभग पांच लाख जानवरों की बलि दी जा सकती है। इसलिए परामर्श को लागू करने का निर्देश दिया जाए।
| Tweet![]() |