गुजरात के 68 न्यायिक अफसरों की प्रोन्नति के मामले में सुनवाई करेगी शीर्ष अदालत
मानहानि मामले (defamation cases on Rahul Gandhi) में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी करार देने वाले सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) हरीश हसमुखभाई वर्मा (Harish Hasmukhbhai Verma) समेत गुजरात की निचली अदालतों के 68 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय आठ मई को सुनवाई करेगा।
![]() सुप्रीम कोर्ट |
कथित तौर पर ‘योग्यता सह वरिष्ठता सिद्धांत’ का उल्लंघन करने के आधार पर पदोन्नति को चुनौती दी गयी है।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्ला (Justice MR Shah and Justice Ahsanuddin Amanullah) की पीठ ने एक मई को वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश कैडर अधिकारियों रविकुमार मेहता और सचिन प्रतापराय मेहता की याचिका पर सुनवाई आठ मई को करना तय किया था।
गुजरात सरकार (Gujarat Government) के विधिक विभाग में अवर सचिव के रूप में काम कर रहे रविकुमार मेहता और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में सहायक निदेशक सचिन मेहता (Sachin Mehta) ने 68 न्यायिक अधिकारियों का चयन जिला न्यायाधीशों के उच्च कैडर के लिए किये जाने को चुनौती दी है।
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