Caste Census: पटना HC से नीतीश सरकार को झटका, जातीय जनगणना पर लगाई अंतरिम रोक

Last Updated 04 May 2023 03:12:27 PM IST

पटना हाई कोर्ट से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है।


जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर गुरुवार (4 मई) को पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने फैसला सुनाया है। बिहार सरकार के  के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि तीन दिन में सुनवाई कर पटना हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाई कोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे।

इस मामले में अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।

पटना हाईकोर्ट के जाति आधारित जनगणना पर रोक के फैसले पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि कोर्ट का निर्देष पढ़ने के बाद ही सरकार अपना अगला कदम उठाएगी। मगर ये जाति आधारित जनगणना नहीं था बल्कि सर्वे था, जो सरकार का कोई पहला सर्वे नहीं था। हमारी सरकार ये सर्वे कराने के लिए प्रतिबद्ध है। ये जनता के हित में था और जनता की मांग थी कि ये सर्वे होना चाहिए।

बता दें कि नीतीश सरकार ने 2019 और 2020 में जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है।

केंद्र सरकार ने कहा था कि ओबीसी जातियों की गिनती काम लंबा और कठिन होगा।

समय लाइव डेस्क
नई दिल्ली


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