रामनवमी के पर्व पर देश के विभिन्न प्रदेशों में हुई हिंसा के खिलाफ supreme court में अर्जी दायर
रामनवमी के पर्व पर देश के विभिन्न प्रदेशों में हुई हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है।
![]() उच्चतम न्यायालय |
अर्जी में मुस्लिम समुदाय को हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया गया है तथा जांच की मांग की गई है। लखनऊ के हिंदू फ्रंट फोर जस्टिस ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में कहा है कि रामनवमी के दिन 30 मार्च को और उसके बाद देश के कई हिस्सों में सुनियोजित हिंसा हुई। हिंदू समुदाय के प्रति नफरत रखने वाले मुस्लिम समुदाय के एक हिस्से ने साजिशन रामनवमी के जुलूसों पर हमला किया। पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात तथा झारखंड में भगवान राम की शोभा यात्रा पर हमला किया गया।
SC से एफआईआर दर्ज करने की मांग
वकील विष्णु शंकर जैन (Vishnu Shankar Jain) के जरिए दायर अर्जी में अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे। ट्रस्ट की अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शोभा यात्रा को अल्पसंख्यक समुदाय के इलाकों से नहीं निकालने का आदेश दिया था। हावड़ा, उत्तर दीनापुर, इस्लामपुर में यात्रा निकाली जा रही थी। अचानक यात्रा पर हमला बोल दिया गया। भजन करने वाले श्रद्धालुओं पर पत्थर बरसाए गए।
हमला अगले दिन 31 मार्च को भी जारी रहा। जुमे की नमाज के बाद हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया। इसी तरह महाराष्ट्र के छत्रपति सम्भाजीनगर में पुलिस के वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। मुंबई के मवलानी और मलाड इलाके में शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। बिहार के नालंदा, बिहार शरीफ (Bihar Sharif) में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई।
सासाराम (Sasaram) में एक पंडाल में आग लगा दी गई। गुजरात के वडोदरा में पत्थरबाजी (Stone pelting in Gujarat's Vadodara) की गई। कर्नाटक के हासन तथा अन्य शहरों में हिंदुओं पर हमला किया गया। हैदराबाद और जमशेदपुर में पत्थरबाजी (Stone pelting in Hyderabad and Jamshedpur) की गई। अर्जी के साथ समाचार-पत्रों की कतरन तथा वीडियो भी संलग्न किए गए हैं।
वकील विष्णु शंकर जैन के माध्यम से दायर अर्जी में अदालत से अनुरोध किया कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच का आदेश दिया जाए। राज्यों के पुलिस महानिदेशक तथा मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब की जाए। यह अर्जी हेट स्पीच को लेकर पत्रकार कुर्बान अली तथा अन्य की याचिका में संलग्न की गई है। इस याचिका पर पहले से सुनवाई चल रही है।
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