बिलकिस बानो मामला: दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका पर अलग बेंच गठन करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 22 Mar 2023 03:50:35 PM IST

सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले रिहा करने के गुजरात सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमत हो गया है।


बिलकिस बानो गैंगरेप के दोषियों की समय से पहले रिहाई के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई, अलग बेंच गठन करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष बेंच गठित करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें 2002 के गुजरात दंगों के दौरान उसके परिवार के कई सदस्यों की हत्या भी शामिल है।

बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली अधिवक्ता शोभा गुप्ता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया। बेंच, जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, ने गुप्ता को आश्वासन दिया कि मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच का गठन किया जाएगा।

चीफ जस्टिस ने कहा, मैं एक बेंच का गठन करूंगा। हम इस पर शाम को विचार करेंगे।

इस साल जनवरी में, शीर्ष अदालत ने कहा था कि 11 आजीवन कारावास के दोषियों की सजा से संबंधित मामले में रखरखाव का सवाल ही नहीं उठेगा।

याचिका में, बानो ने कहा कि सभी दोषियों की रिहाई याचिकाकर्ता, उसकी बड़ी हो चुकी बेटियों, उसके परिवार और बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समाज के लिए एक झटके के रूप में आई है। सभी वर्गों के समाज ने मामले के 11 दोषियों जैसे अपराधियों को रिहा करके सरकार द्वारा दिखाई गई दया के प्रति अपना गुस्सा, निराशा, अविश्वास और विरोध दिखाया है।

रिहाई के आदेश को यांत्रिक करार देते हुए याचिका में कहा गया है कि बहुचर्चित बिलकिस बानो मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है और इसके चलते देश भर में कई आंदोलन हुए हैं।

सभी 11 दोषियों को गुजरात सरकार ने छूट दी थी और पिछले साल 15 अगस्त को रिहा कर दिया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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