गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन लश्कर के सदस्य अरबाज अहमद मीर को घोषित किया आतंकी

Last Updated 07 Jan 2023 12:44:27 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल पाकिस्तान में रहकर सीमापार से आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LET) के लिए काम करने वाले अरबाज अहमद मीर को यूएपीए अधिनियम 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है।


केंद्रीय गृह मंत्रालय

गृह मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को एक अधिसूचना भी जारी की है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में बताया कि सरकार ने विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरबाज अहमद मीर को आतंकी घोषित किया है। अरबाज जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से संबंधित है और वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर सीमापार से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के लिए कार्य कर रहा है।

गृह मंत्रालय ने बताया कि अरबाज अहमद मीर लक्षित हत्याओं में शामिल रहा है और जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एक महिला शिक्षक रजनी वाला की हत्या में मुख्य पडयंत्रकारी रहा है। यही नहीं अरबाज मीर कश्मीर घाटी में आतंकवादी कृत्यों के समन्वय में शामिल है तथा सीमापार से गैरकानूनी रूप से हथियारों और गोला बारूद सहित विस्फोटकों की पूर्ति कर आतकियों की सहायता करता है।

मंत्रालय ने कहा कि यही वजह है कि केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि अरबाज अहमद मीर आतंकवादी कृत्यों में शामिल है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही गृह मंत्रालय लश्कर के कमांडर मोहम्मद अमीन खुबैब को भी आतंकी घोषित किया था।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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