आशीष मिश्रा को कब तक रखोगे जेल में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सत्र अदालत के न्यायाधीश से लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 में प्रदर्शनकारी किसानों को कुचलने के मामले में कथित हत्या और संबंधित अपराधों के मुकदमे की सुनवाई पूरा करने के लिए अस्थायी समय-सारणी स्पष्ट करने के लिए कहा।
![]() उच्चतम न्यायालय |
इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष और 12 अन्य के खिलाफ मुकदमा चल रहा है।
शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध करते हुए अपराध को ‘गंभीर’ करार देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहा कि वह एसयूवी (स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल) में सवार तीन लोगों की हत्या के सिलसिले में दायर दूसरे मामले में स्थिति को लेकर एक हलफनामा दायर करे। इसी एसयूवी से कथित तौर पर किसानों को कुचल दिया गया था।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि आरोपी, पीड़ितों और समाज सहित सभी पक्षों के हितों में संतुलन साधने की जरूरत है।
पीठ ने कहा, ‘हमें यह देखना होगा कि जो आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल के अंदर है, उसके भी अधिकार हैं। अब आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है और आरोप तय किए जा चुके हैं। पीड़ितों और गवाहों के भी अपने अधिकार हैं। यहां तक कि समाज भी मामले में रुचि रखता है।
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