मनसुख की हत्या में वाजे ‘प्रमुख आरोपी’ : ATS
महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने मंगलवार को कहा कि निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में ‘प्रमुख आरोपी’ है और उसकी हिरासत मांगने के लिए यहां एनआईए अदालत से संपर्क किया जाएगा।
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एटीएस प्रमुख जयजीत सिंह ने यहां कहा कि मामले में और भी लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक एसयूवी मिलने के मामले में गिरफ्तार वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में है।
एटीएस ने हिरेन की हत्या के मामले में निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिन्दे तथा क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, ‘इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने पाया कि वाजे मामले में प्रमुख आरोपी है और इसमें उसकी प्रमुख भूमिका थी।’ उन्होंने कहा, ‘हमें उसकी (वाजे) हिरासत की आवश्यकता है और हम 25 मार्च को अदालत से संपर्क करेंगे।’
एटीएस प्रमुख ने कहा कि हिरेन की हत्या के मामले में आठ मार्च को वाजे का बयान दर्ज किया गया था और उस समय उसने अपराध में अपनी भूमिका होने से इनकार किया था, लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि वह झूठ बोल रहा था। उन्होंने कहा कि यह वाजे था, जिसने पैरोल पर जेल से बाहर आए शिन्दे की मदद ली थी। आतंकवाद रोधी दस्ते के अनुसार शिन्दे ने चार मार्च की शाम खुद को अपराध शाखा में कार्यरत तावड़े बताकर हिरेन से संपर्क किया था और फिर ठाणो में एक क्रीक में हिरेन का शव मिला था।
एटीएस प्रमुख ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि शिन्दे अन्य लोगों के साथ शामिल था। संदेह है कि दमन से जब्त की गई वॉल्वो कार का इस्तेमाल अपराध में किया गया।’’ एटीएस प्रमुख ने कहा कि गौड़ ने चौदह सिम कार्ड खरीदे थे और उनमें से कुछ को सक्रिय किया गया तथा अपराध में इनका इस्तेमाल किया गया।
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