मध्यस्थता अनिवार्य बनाने के लिए याचिका
Last Updated 23 Oct 2020 02:47:49 AM IST
उच्चतम न्यायालय ने देश की अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के इरादे से अदालत में मुकदमा शुरू करने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया अनिवार्य बनाने के वास्ते एसओपी तैयार करने के लिए दायर याचिका पर केन्द्र को नोटिस जारी किया है।
![]() उच्चतम न्यायालय |
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने यूथ बार एसोसिएशन और अधिवक्ता सनप्रीत सिंह अजमानी की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि याचिका पर विधि एवं न्याय मंत्रालय और सभी उच्च न्यायालयों को नोटिस जारी किए जाएं।
इस याचिका में सुझाव दिया गया है कि विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या कम करने के लिए मुकदमें की कार्यवाही शुरू होने से पहले मध्यस्थता की प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
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