जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून में संशोधन

Last Updated 19 Oct 2020 06:20:54 AM IST

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सदस्य नहीं होने पर केंद्र ने स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है जिसके तहत हर जिले में एक नया ढांचा बनाया जाएगा।


जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून में संशोधन

इसे अनेक विकास कार्यों को करने के लिए मतदाताओं द्वारा सीधे चुना जाएगा। जिला विकास परिषद (डीडीसी) में 14 क्षेत्र होंगे और सभी में एक प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य होगा। कुछ सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज कानून 1989 में संशोधन के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के एक साल बाद आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने नए बने केंद्रशासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया की भी घोषणा की।

भाषा
नई दिल्ली


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