धनशोधन मामला : बिलकीस शाह के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल

Last Updated 18 Sep 2020 02:52:32 AM IST

पाकिस्तान से हवाला के जरिए मिले धन को आतंकवादियों तक पहुंचाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह एवं बिचौलिये मोहम्मद असलम वानी के बाद अब शबीर शाह की पत्नी डॉक्टर बिलकीस शाह को भी आरोपी बनाया है।


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)

ईडी ने डॉ शाह के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में पूरक आरोपपत्र दाखिल किया है। पूरक आरोप पत्र पर पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा 10 नवम्बर को संज्ञान लेने पर विचार करेंगे। यह मामला वर्ष 2005 के धन शोधन के मामले से जुड़ा हुआ है।
शाह को ईडी ने 25 जुलाई,2017 को गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा व राजीव अवस्थी द्वारा दाखिल किए गए पूरक आरोप पत्र में ईडी ने कहा कि बिलकीस ने शाह के साथ असलम वानी से 2.08 करोड़ रु पए लिए थे। ईडी ने वानी द्वारा किए गए रहस्योदघाटन के तहत दावा किया कि सभी रु पए शाह और तीन मौके पर बिलकीस को दिए गए। ईडी ने कहा कि यह जानते हुए भी शाह की आय का कोई स्रोत नहीं है तब भी बिलकिस ने रु पए लिए थे। ऐेसे में यह स्पष्ट है कि बिलकीस शाह अपने पति के अवैध आपराधिक कार्यों में सक्रिय थी।

एजेंसी ने आरोप पत्र में कहा है कि उक्त रुपयों का इस्तेमाल बिलकीस घर चलाने से लेकर बेटी की शिक्षा व अन्य आर्थिक निवेश में करती थी। इससे यह साबित होता है कि इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे धन चाहिए था। शाह व बिलकीस पाकिस्तान के रास्ते हवाला के माध्यम से आने वाले रु पए को इस्तेमाल चल और अचल संपत्ति व अपनी जरूरतों को पूरा करने पर करते थे। ईडी ने बिलकीस को मनी लांड्रिंग की धारा-3 के तहत आरोपित बनाया है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आपराधिक गतिविधियों में शामिल थी। ईडी ने पूरक आरोप पत्र में कहा कि शाह को आरोप पत्र में मुख्य आरोपित बनाया गया है क्योंकि उसी ने देश के बाहर से हवाला के माध्यम से अवैध रु पए लाने और जम्मू-कश्मीर में अशांति फैलाने का षडयंत्र रचा था। ईडी ने कहा कि शाह सीधे तौर पर जमात-उद-दावा का मुखिया व आतंकी हाफिज सईद के संपर्क में था। इसके अलावा पाकिस्तान का निवासी मोहम्मद शाफी शायर के भी शाह नियमित संपर्क में था। शाफी का नंबर मोहम्मद असलम वानी ने उपलब्ध ने ही शब्बीर को उपलब्ध कराया था ताकि उसकी जगह पर दिल्ली में वह अपराध का रु पया वसूल सके।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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