कैसे खुलेंगे स्कूल दिशानिर्देश जारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को दिशानिर्देश जारी कर आगामी 21 सितम्बर से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है।
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साथ ही, तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे उच्च शिक्षा और पीएचडी के छात्रों को भी जरूरत पड़ने पर कॉलेज बुलाने की अनुमति दे दी है। कोरोना संक्रमण के कारण हुए लॉकडाउन के बाद स्कूल/कॉलेज बंद है। अनलॉक-4 में भी गृह मंत्रालय ने 30 सितम्बर तक स्कूल और कॉलेज बंद रखने को कहा है।
मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके मुताबिक आगामी 21 सितम्बर से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए शतरे के साथ स्कूल खोले जाने की इजाजत होगी। हालांकि यह स्वैच्छिक होगा। इस दौरान छात्रों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी होगी। फेस कवर/मास्क भी जरूरी होंगे। कंटेनमेंट जोन के स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं होगी।
मानक के अनुसार ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी। स्कूल अधिकतम अपने 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और इससे जुड़े दूसरे कामों के लिए बुला सकते हैं। नौवीं से 12वीं तक के छात्र अगर अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी।
छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा। लैब से लेकर क्लास रूम तक में छात्रों के बैठने की ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि उनके बीच कम से कम 6 फीट की दूरी को बरकरार रखा जाए। छात्रों के इकट्ठा होने और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों की मनाही होगी। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले टीचर या कर्मचारियों को स्कूल जाने की इजाजत नहीं है।
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