CBSE ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, जुलाई की परीक्षा रद्द करने पर निर्णय बुधवार तक

Last Updated 23 Jun 2020 04:36:35 PM IST

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह जुलाई में होने वाले बोर्ड की बची हुई परीक्षा पर कोई निर्णय बुधवार शाम तक ले लेगा।


केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि सरकार और बोर्ड छात्रों की परेशानी से भली-भांति अवगत हैं और अधिकारी इस मुद्दे पर जल्द ही निर्णय लेंगे। मेहता ने पीठ से इस मुद्दे को एक दिन के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया और कहा कि वे अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में शीर्ष अदालत को अवगत कराएंगे।

यह मामला शीर्ष अदालत में परीक्षा देने वाले छात्रों के कुछ माता-पिता द्वारा दायर किया गया है। इसमें उन्होंने मांग की थी कि शेष विषयों के अंक पहले आयोजित परीक्षा के आधार पर और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के साथ औसत आधार पर गणना करके परिणाम घोषित किए जाएं।

माता-पिता ने कहा कि एम्स के अनुसार, जुलाई में कोरोनावायरस महामारी अपने चरम पर होगी।

याचिका में कहा गया है कि 25 मई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने लगभग 15,000 परीक्षा केंद्रों पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के लिए परीक्षा की घोषणा की थी, जबकि पहले 3,000 केंद्र थे।
 

आईएएनएस
नई दिल्ली


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