विनोद दुआ की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

Last Updated 15 Jun 2020 03:59:46 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह मामले में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ को फौरी राहत प्रदान करते हुए अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रविवार को रोक लगा दी, लेकिन उनके खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस की जांच जारी रहेगी।


विनोद दुआ

न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एमएम शांतनगौदर और न्यायमूर्ति विनीत सरन की खंडपीठ ने विशेष सुनवाई के दौरान दुआ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दस्ती नोटिस स्वीकार किया और उन्होंने दो सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने की अनुमति मांगी, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में यदि जरूरी हुआ तो उसके बाद जवाबी हलफनामे के लिए एक और सप्ताह दिया जायेगा।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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