विमान में बीच की सीट खाली रखने पर सुप्रीम कोर्ट में आज ईद की छुट्टी के बावजूद अर्जेंट सुनवाई

Last Updated 25 May 2020 09:32:00 AM IST

न्याय की खातिर विभिन्न अवसरों पर आधी रात को सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट आज ईद उल फितर के अवकाश के बावजूद एक महत्वपूर्ण मामले की तत्काल (अर्जेंट) सुनवाई करेगा।




मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश राय की खंडपीठ बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार और एयर इंडिया की अपील पर त्वरित सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत में ईद उल फितर की आज की छुट्टी पहले से निर्धारित थी, लेकिन रविवार देर रात सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की ओर से संबंधित मुकदमे को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी से बचाव को ध्यान में रखते हुए विदेश से आने वाली उड़ान में एयर इंडिया को बीच की सीट ख़ाली रखने का आदेश दिया है, जिसे केंद्र और एयर इंडिया ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।

एयर इंडिया के पायलट देवेन कनानी ने विमानों में बीच की सीट खाली ना रखे जाने को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से भारतीयों को स्वदेश वापस लाने में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली नहीं रखी जा रही है, जो गत 23 मार्च के गृह मंत्रालय के सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश का उल्लंघन है। इसके बाद उच्च न्यायालय ने बीच की सीटें खाली रखने का एयर इंडिया को निर्देश दिया था।

अब केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने उसे उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। साथ ही न्यायालय से अर्जेंट सुनवाई के लिए आग्रह किया, जिसके बाद इस मामले को आज सुबह साढ़े 10 बजे सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया गया।

वार्ता
नई दिल्ली


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