महबूबा मुफ्ती की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को जारी किया नोटिस
Last Updated 26 Feb 2020 03:13:42 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किया।
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न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने महबूबा की पुत्री इल्ता मुफ्ती की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर केंद्र सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन एवं अन्य को नोटिस जारी किए।
इल्ता ने महबूबा को पब्लिक सेफ्टी एक्ट में हिरासत में लिए जाने के आदेश को चुनौती दी है।
खंडपीठ ने नोटिस के जवाब के लिए 18 मार्च तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई उसी दिन होगी।
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