फांसी के मामले छह माह में सूचीबद्ध होंगे

Last Updated 16 Feb 2020 05:30:52 AM IST

निर्भया के दोषियों को दी गई फांसी की सजा के अमल में देरी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने मृत्युदंड के मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।


सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक स्तर पर गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि होने के बाद दायर अपील को सुनवाई के लिए मंजूर किए जाने के छह माह के अंदर केस के सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना अनिवार्य है।

तीन सदस्यीय बेंच के समक्ष केस सूचीबद्ध किया जाए। यदि अपील पूरी तरह तैयार नहीं भी है तो भी केस अदालत में लिस्ट किया जाएगा। विशेष अनुमति याचिका दायर होते ही रजिस्ट्री संबंधित हाई कोर्ट को समस्त रिकार्ड भेजने के लिए कहेगी। मूल रिकार्ड 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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