निर्भया केस: दोषी के पिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित
निर्भया मामले के चार दोषियों में से एक के पिता की याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
(प्रतीकात्मक तस्वीर) |
उक्त याचिका में अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें, मामले के इकलौते गवाह की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए की गई शिकायत को, रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति ए.के. जैन सोमवार शाम चार बजे फैसला सुनाएंगे।
साल 2012 में राष्ट्रीय राजधानी में 23 वर्षीय पैरामेडिकल की छात्रा के सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले का इकलौता गवाह, छात्रा का मित्र घटना के वक्त उस बस में मौजूद था जिसमें इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया गया था।
घटना में छात्रा का वह मित्र भी घायल हुआ था।
अदालत ने छह जनवरी को मामले के एक दोषी पवन कुमार गुप्ता के पिता हीरालाल गुप्ता की शिकायत खारिज कर दी थी जिसमें मामले के इकलौते गवाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गवाह ने विभिन्न समाचार चैनलों से पैसा लेकर साक्षात्कार दिया था।
याचिका में दावा किया गया है कि चश्मदीद गवाह सिखाया-पढ़ाया हुआ था और उसका बयान विश्वसनीय नहीं है।
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