सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केरल में ढहाये गये दो अवैध अपार्टमेंट
कोच्चि के मरदु नगरपालिका में बनी चार इमारतों को ढहाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शनिवार को लागू किया गया और नियंत्रित विस्फोट से दो अवैध अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया गया।
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पहले अवैध परिसर ‘होली फेथ एच 20’ को सुबह 11.18 बजे ढहाया गया। इसके कुछ ही मिनट बाद अल्फा सेरेने अपार्टमेंट के टावरों को ध्वस्त कर दिया गया।
इनके गिराए जाने से वहां चारों तरफ धूल भर गई।
हजारों लोग इमारत ढहाये जाने के वक्त वहां मौजूद थे और उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा।
दोनों अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को आज सुबह इनके विध्वंस से कुछ घंटे पहले बाहर निकाल लिया गया था।
एर्नाकुलम जिला कलेक्टर द्वारा घोषित निषेधाज्ञा दोनों आवासीय परिसरों के निकासी क्षेत्र में सुबह 8 बजे लागू हुआ।
रविवार को दो अन्य अपार्टमेंट परिसरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने तटीय विनियमन क्षेत्र के मानदंडों के उल्लंघन को लेकर इन परिसरों को अवैध ठहराया था और इन्हें गिराने का आदेश दिया था।
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