तेलंगाना मुठभेड़ : सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक जांच का आदेश

Last Updated 13 Dec 2019 07:08:40 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में पशु चिकित्सक से सामूहिक बलात्कार और हत्या के चारों आरोपियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की न्यायिक जांच का बृहस्पतिवार को आदेश दिया।


तेलंगाना मुठभेड़ : सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक जांच का आदेश

न्यायालय ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग की बागडोर शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर को सौंपी है। जांच आयोग के अन्य सदस्यों में बंबई हाई कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रेखा संदूर बाल्डोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक डीआर कार्तिकेयन शामिल हैं। आयोग को छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी है। तेलंगाना मुठभेड़ की घटना को लेकर न्यायालय में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं।

प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय पीठ ने इसके साथ ही तेलंगाना उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इस घटना के संबंध में लंबित कार्यवाही पर रोक लगा दी है। पीठ ने मुठभेड़ के इस मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की रिपोर्ट तलब करने के साथ ही कहा कि उसके अगले आदेश तक जांच आयोग के समक्ष लंबित इस मामले में कोई अन्य प्राधिकार इसकी जांच नहीं करेगा। कोर्ट ने तीन सदस्यीय जांच आयोग को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि रिपोर्ट पेश करने की छह महीने की समय सीमा आयोग के समक्ष सुनवाई शुरू होने के पहले दिन से शुरू होगी और इसे घटना की जांच करने के लिए जांच आयोग को कानून के तहत सभी अधिकार प्राप्त होंगे।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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