चिदंबरम को मिली जमानत, 106 दिन बाद जेल से रिहा

Last Updated 05 Dec 2019 12:12:55 AM IST

आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बुधवार को राहत प्रदान करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।


पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने दो लाख रुपए का मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानत स्वीकार कर उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए। इसके बाद 106 दिन बाद चिदंबरम तिहाड़ जेल से रिहा हो गए।

न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय की पीठ ने पूर्व वित्त मंत्री को जमानत देने से इनकार करने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने न्यायालय में दलील दी थी कि धनशोधन के मामले में एक गवाह चिदंबरम का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही राज्य के हैं। निदेशालय की इस दलील के बारे में न्यायालय ने कहा कि इसके लिए चिदंबरम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जबकि ऐसी सामग्री सामने नहीं है जिससे यह संकेत मिलता हो कि उन्होंने या उनकी ओर से किसी ने गवाह को ‘रोका या धमकी दी’ थी।

चिदंबरम द्वारा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किए जाने संबंधी प्रवर्तन निदेशालय की दलील के बारे में पीठ ने कहा, ‘‘मौजूदा स्थिति में अपीलकर्ता न तो राजनीतिक ताकत है और न ही सरकार में किसी पद पर है, जिससे वह हस्तक्षेप करने की स्थिति में हो। इस स्थिति में पहली नजर में इस तरह के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते।’’

पीठ ने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री ‘साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को धमकाने या प्रभावित करने’ का प्रयास करेंगे। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वह इस मामले में अपने या अन्य सह-आरोपी के संबंध में कोई प्रेस इंटरव्यू या सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। पीठ ने चिदंबरम को निर्देश दिया कि ईडी द्वारा इस मामले में आगे की जांच के सिलसिले में बुलाए जाने पर वह पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेंगे। न्यायालय ने निचली अदालत के स्पष्ट आदेश के बगैर उन्हें देश से बाहर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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