फडणवीस को नागपुर कोर्ट का समन, चुनावी हलफनामे में सूचना छिपाने का मामला
नागपुर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत की तरफ से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जारी समन को गुरुवार को उन्हें भेज दिया।
![]() महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो) |
फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप था और अदालत ने इस सिलसिले में उन्हें समन जारी किया था।
सदर पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि समन यहां फडणवीस के घर पर भेज दिया गया था। यह समन उस दिन भेजा गया जब महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली सरकार ने शपथ ली।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नवंबर को चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक मामलों को छिपाने को लेकर फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका को पुन:स्थापित किया था। शहर के वकील सतीष उके ने फडणवीस के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने वकील सतीष उके की याचिका को खारिज करने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट को सतीष उके की याचिका पर कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार नवंबर को नोटिस जारी किया और कहा कि मामले को समरी आपराधिक मामले के तहत रखा जाएगा। मजिस्ट्रेट एस डी मेहता ने कहा, ‘‘आरोपी (फडणवीस) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125ए के तहत नोटिस जारी किया गया है।’’
पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ 1996 और 1998 में धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज किये गये थे लेकिन दोनों मामलों में आरोप तय नहीं किये गये थे। सतीष उके ने आरोप लगाया था कि इस जानकारी का खुलासा उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में नहीं किया।
फडणवीस नागपुर से विधायक हैं। पिछले सप्ताह उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी लेकिन विधानसभा में बहुमत साबित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 80 घंटों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
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