IAS अफसर समय पर अचल संपत्ति का विवरण दें
केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों को समय पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण देने, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने को कहा है।
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कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है।
नियमों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को एक निर्दिष्ट फॉर्म में वाषिर्क रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें उन्हें विरासत में मिली अचल संपत्ति, उनके स्वामित्व वाली या उनके द्वारा खरीदी गई या उनके द्वारा पट्टे पर या गिरवी ली गई उन संपत्तियों का पूर्ण विवरण देना होता है, जो उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है। इस तरह की अचल संपत्ति का वाषिर्क रिटर्न साल में 31 जनवरी तक जमा करना होता है।
कार्मिक मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 444 आईएएस अधिकारियों का अपना नवीनतम अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना बाकी है। कार्मिक मंत्रालय ने एक ताजा आदेश में कहा है कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में लोक सेवकों की विफलता अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित अन्य चीजों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण होंगे।
आईपीआर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए की थी शुरुआत : अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस अधिकारियों के संबंध में इस तरह के रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल करने की शुरुआत की है। 2019 का रिटर्न 31 जनवरी 2020 तक ही दाखिल हो सकेगा।
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