आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में कोर्ट ने खारिज की पी चिदंबरम की समर्पण याचिका
दिल्ली की एक अदालत ने ईडी द्वारा दर्ज धनशोधन मामले में आत्मसमर्पण के लिए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंरबम की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
कोर्ट ने खारिज की चिदंबरम की सरेंडर की अर्जी (फाइल फोटो) |
दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की वह याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने इस मामले में आत्मसमर्पण करने का अनुरोध किया था। उनकी याचिका विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने खारिज की।
प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बृहस्पतिवार को बताया था कि आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम की गिरफ्तारी जरूरी है और उचित समय आने पर ऐसा किया जाएगा।
चिदंबरम के वकील ने कहा था कि ईडी की दलील दुर्भावनापूर्ण है और उसकी मंशा चिदंबरम को परेशान करने की है।
चिदंबरम (73) आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
| Tweet |