यौन उत्पीड़न मामला: सुप्रीम कोर्ट तरुण तेजपाल की आरोप रद्द करने की याचिका की खारिज

Last Updated 19 Aug 2019 11:25:21 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने ‘तहलका’ पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में तय आरोपों को रद्द करने की मांग की थी।


तरुण तेजपाल (फाइल फोटो)

तेजपाल पर उनकी एक पूर्व महिला सहकर्मी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।      

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के नेतृत्व वाली एक पीठ ने गोवा की निचली अदालत को तेजपाल के खिलाफ दर्ज मामले में सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर छह महीने के भीतर पूरी करने का आदेश भी दिया।      

तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने 2013 में गोवा के एक पांच सितारा होटल के एलिवेटर में अंदर पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न किया था।    

‘तहलका’ पत्रिका के संस्थापक ने हालांकि इन सभी आरोपों से इनकार किया है।      

अदालत द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद तेजपाल को अपराध शाखा ने 30 नवम्बर 2013 को गिरफ्तार किया था।      

वह मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं।
 

भाषा
नई दिल्ली


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