कर्नाटक संकट: सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर पर छोड़ा बागी विधायकों के इस्तीफे का फैसला
Last Updated 17 Jul 2019 11:42:46 AM IST
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कर्नाटक में जारी घमासान पर अपना फैसला सुनाया और 15 बागी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश कुमार को खुली छूट दे दी।
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) |
साथ ही उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया कि कांग्रेस और जद(एस) के अंसतुष्ट विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए ‘बाध्य ना’ किया जाए।
कर्नाटक विधानसभा में 18 जुलाई को एच डी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा लाए जाने वाले विश्वासमत पर फैसला होना है।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार अपने द्वारा तय की गई अवधि के भीतर असंतुष्ट विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अध्यक्ष का फैसला उसके समक्ष पेश किया जाए।
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