तीन दशक पुराने मामले में पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को उम्रकैद

Last Updated 20 Jun 2019 01:02:34 PM IST

गुजरात के जामनगर की एक अदालत ने बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (55) को लगभग तीन दशक पुराने हिरासत में मौत (कस्टोडियल डेथ) से जुड़े एक मामले में आज उम्रकैद की सजा सुनायी।


पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट (फाइल फोटो)

अभियोजन पक्ष के अनुसार भट्ट ने जामनगर के तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तौर पर जामजोधपुर शहर में 1990 में हुए दंगे के दौरान 100 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने के आदेश दिये थे। हिरासत से मुक्त किये जाने के बाद इनमें से एक प्रभुदास वैष्णानी की अस्पताल में मौत हो गयी थी। उनकी हिरासत के दौरान पिटायी की गयी थी। मृतक के भाई अमृत वैष्णानी ने इस मामले में भट्ट समेत आठ पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाते हुए मामला दर्ज कराया था।

अदालत ने भट्ट को दोषी ठहराते हुए आज उम्रकैद की सजा सुनायी। एक अन्य आरोपी और तत्कालीन कांस्टेबल प्रवीण झाला को भी उम्रकैद की सजा दी गयी।

मालूम हो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गुजरात के 2002 के दंगों के दौरान दंगाई के खिलाफ पुलिस पर नरम रवैया अपनाने का आरोप लगाने वाले भट्ट को लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण 2011 में निलंबित किया गया था और अगस्त 2015 में बर्खास्त कर दिया गया था।

उन्होंने इस मामले में 12 जून को उच्चतम न्यायालय में याचिका देकर 10 अतिरिक्त गवाहों के बयान लेने का आग्रह किया था पर अदालत ने इसे खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने इसे ऐसे समय में मामले को विलंबित करने का प्रयास करार दिया था जब निचली अदालत फैसला सुनाने वाली थी।

वार्ता
जामनगर


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