बलात्कार मामले में बसपा सांसद को गिरफ्तारी से छूट नहीं
Last Updated 28 May 2019 05:35:15 AM IST
उप्र के घोसी लोक सभा क्षेत्र से बसपा के सांसद अतुल राय को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन पर रेप का आरोप है।
![]() उप्र के घोसी लोक सभा क्षेत्र से बसपा के सांसद अतुल राय (file photo) |
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने अतुल राय की याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा. उनके खिलाफ पहले से ही 16 अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस मामले की सुनवाई शुरू होते ही
अदालत ने राय के वकील से जानना चाहा कि उनके खिलाफ कितने मामले लंबित हैं।
राय के वकील ने जवाब दिया कि उनके खिलाफ 16 आपराधिक मामले लंबित थे और वह बलात्कार के मामले के अलावा सभी मामलों में जमानत पर हैं। उन्होंने कहा, सांसद ने बलात्कार के मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी भी रद्द करने का अनुरोध किया है।
अदालत ने कहा, हम इस याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। इसे खारिज किया जाता है।
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