नागेश्वर राव को पेश होने का आदेश

Last Updated 08 Feb 2019 07:12:19 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक एम नागेश्वर राव को 12 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है।


नागेश्वर राव को पेश होने का आदेश

न्यायालय ने उन्हें बिहार बालिका आश्रय गृह मामले की जांच कर रहे अधिकारी एके शर्मा को न्यायालय की अनुमति के बगैर स्थानांतरित करने के लिए स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राव ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह बलात्कार मामले की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारी एके शर्मा को न्यायालय की अनुमति के बगैर स्थानांतरित करके प्रथम दृष्ट्या न्यायालय की अवमानना की है।

शीर्ष अदालत ने सीबीआई के प्रभारी अभियोजन निदेशक बाशू राम को भी न्यायालय में पेश होने का आदेश दिया।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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