अयोध्या : भूमि अधिग्रहण कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Last Updated 05 Feb 2019 02:00:05 AM IST

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवादित स्थल सहित 67.73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने संबंधी 1993 के केन्द्रीय कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।


सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले 29 जनवरी को केन्द्र सरकार ने भी इस भूमि के संबंध में एक अर्जी अदालत में दायर की थी।

भूमि अधिग्रहण करने के संबंध में संसद के विधायी अधिकार को चुनौती देते हुए यह याचिका स्वयं को रामलला का भक्त बताने का दावा करने वाले लखनऊ के दो वकीलों सहित सात व्यक्तियों ने दायर की है।  

याचिका में कहा गया है कि राज्य की सीमा के भीतर धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास है।

अधिवक्ता शिशिर चतुव्रेदी और आनंद मिश्रा सहित इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार अयोध्या के कतिपय क्षेत्रों का अधिग्रहण कानून,1993 संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत प्रदत्त और संरक्षित हिंदुओं के धर्म के अधिकार का अतिक्रमण करता है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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