सीबीएसई ने जारी किए दिशा-निर्देश- स्कूल एवं बसों में बिना अनुमति गैजेट नहीं ला सकेंगे बच्चे

Last Updated 20 Aug 2017 03:59:31 PM IST

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूलों में इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.


फाइल फोटो

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने संबद्ध स्कूल प्रमुखों को निर्देश देकर सुनिश्चित करने को कहा है कि स्कूल या बस में बच्चे वेरीफिकेशन और पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रानिक कम्यूनिकेशन डिवाइस जिसमें कि स्टोर, ऑडियो वीडियो रेकॉर्ड, संदेश भेजने या प्राप्त करने, या इंटरनेट से जोड़कर चलाने वाले गैजेट जैसे कि आईपैड, डीवीडी/सीडी प्लेयर, गेम कंसोल्स, हैंडहेल्ड पीसी, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, टैबलेट या इस श्रेणी के दूसरे गैजेट का प्रयोग न करें.

हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रांसपोर्ट इंजार्च को बस अटेंडेंट के पास बिना इंटरनेट सुविधा वाला साधारण फोन होना सुनिश्चित करने को कहा है.

बोर्ड में अतिरिक्त निदेशक बिजीत साहा की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि स्कूल के सभी कंप्यूटरों में प्रभावी फायरवाल्स, फिल्टरिंग एंड मॉनिटरिंग साफ्टवेयर मैकेनिज्म इंस्टाल किया जाए और नियमित तरीक से इंटरनेट विषयवस्तु को ब्लाक और उनकी समीक्षा की जाए. साथ इन कंप्यूटरों पर इंटरनेट की तमाम अनचाही विषयवस्तु को भी ब्लाक कर दिया जाए.

बच्चों को इंटरनेट उपयोग की अनुमति ऐसे स्थानों पर दी जाए जहां ज्यादा आसानी से उनपर नजर रखी जा सके. परिपत्र के अनुसार बच्चों को उनके आयु वर्ग के आधार पर पूर्व निर्धारित वेबसाइटें ही प्रयोग की अनुमति होगी.

बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सुरक्षित प्रयोग को लेकर विषयवस्तु पढ़ने और विशेषज्ञों की मदद लेने के लिए वेब लिंक भी दिया है. और स्कूलों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सुरक्षित प्रयोग को लेकर नीति बनाने और लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

बोर्ड ने कहा है कि बिना मॉनिटरिंग के किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस का उपयोग करने या नियमों का उल्लंघन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. बोर्ड ने कहा है कि इंफॉरमेशन टेक्नोलॉजी की क्षमता के उपयोग से लर्निग रिसोर्स बेहतर हुए हैं लेकिन बिना प्रयोग जागरूकता के इंटरनेट उपयोग करने वाले बच्चे अवैध गतिविधि, गाली, धोखाधड़ी, साइबर बदमाशी और इससे भी गंभीर गतिविधियों में पड़ सकते हैं.

इसलिये इंटरनेट जागरूकता को पूरी तरह से अपरिहार्य बनाया जाए और बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षित और प्रभावी प्रयोग के बारे में शिक्षित किया जाए. साथ ही इन सुरक्षा नियमों को लेकर अभिभावकों में संवेदनशीलता लाई जाए.

  • सीबीएसई ने कहा, स्कूली बच्चों के इंटरनेट प्रयोग पर रखें नजर
  • स्कूलों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सुरक्षित प्रयोग को लेकर नीति बनाने और लागू करने के निर्देश
  • बस अटेंडेंट के पास बिना इंटरनेट सुविधा वाला साधारण फोन होना सुनिश्चित किया जाए

 

सहारा न्यूज ब्यूरो


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